ELSS vs PPF: कौन सा टैक्स सेविंग ऑप्शन आपको सबसे अच्छा लगता है? क्या हैं फायदे-नुकसान
ELSS vs PPF: टैक्स बचाने की जब बात आती है तो हम अक्सर समझ नहीं पाते कि ट्रैडिश्नल PPF- पब्लिक प्रोविडेंट फंड या फिर इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स (ELSS) के जरिए शेयर बाजार में निवेश करें.
ELSS vs PPF: टैक्स बचाने की जब बात आती है तो हम अक्सर समझ नहीं पाते कि ट्रैडिश्नल PPF- पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) चुनें या फिर इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स (ELSS) के जरिए शेयर बाजार (Stock Market investment) में निवेश करें. आइए जानते हैं दोनों ELSS vs PPF- Tax-Saving schemes आपको क्या ऑफर करती हैं और आपके लिए कौन सी स्कीम है सबसे बेहतर.
इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS)
ELSS क्या है: यह एक डाइवर्सीफाइड और ओपन-एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड है.
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जोखिम: इसमें नवेशक काफी जोखिम वाला है. क्योंकि, पैसा इक्विटी में निवेश किया जाता है.
रिटर्न: इसमें अलग अलग स्कीम्स में रिटर्न अलग होता है. पिछले तीन सालों में, ELSS योजनाओं ने लगभग 12% का औसत रिटर्न दिया है.
लॉक-इन पीरियड: आप 3 साल पूरे होने से पहले पैसा नहीं निकाल सकते हैं, जिसकी गणना निवेश की तारीख से की जाती है.
टैक्स बेनिफिट्स: इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है. रिडेम्पशन पर, हर साल 1 लाख रुपए से ज्यादा का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस इंडेक्सेशन के बिना 10% की दर लगता है.
क्या करें क्या ना करें: निवेश की शुरुआत से पहले समझें कि लॉक-इन अवधि की गणना आपकी पहली किस्त से नहीं की जाती है, बल्कि हर किस्त के लिए अलग से गणना की जाती है.
पब्लिक प्रोविडेंट फ़ाउंड (PPF)
PPF क्या है: सरकार की लॉन्ग टर्म निवेश योजना है, जो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत टैक्स छूट देती है.
निवेश की सीमा: आप PPF में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं. न्यूनतम निवेश 500 रुपए.
ब्याज: फिलहाल, PPF पर हर साल 7.1% ब्याज (Compounding Interest) मिलता है. हर साल 1.5 लाख रुपए का निवेश 15 साल के अंत में 40.68 लाख रुपए का रिटर्न दे सकता है. 30 साल में यह राशि 1.5 करोड़ रुपए तक बढ़ जाएगी.
जोखिम: यह एक सरकारी योजना है, इसलिए इसमें कोई जोखिम नहीं है.
लॉक-इन पीरियड: PPF के लिए लॉक-इन पीरियड 15 साल है. 15 साल के बाद, मैच्योरिटी वैल्यू बरकरार रखी गई है, लेकिन आप आगे जमा नहीं कर सकते हैं. आप 5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं.
विड्रॉल: सिर्फ ठोस कारणों से छह साल बाद विड्रॉल किया जा सकता है.
टैक्स छूट: Public Provident fund ट्रिपल EEE का फायदा देता है. क्योंकि, धारा 80C में टैक्स छूट मिलती है. ब्याज भी टैक्सेबल नहीं होता और मैच्योरिटी वैल्यू भी टैक्स फ्री है.
क्या करें क्या ना करें: अगर आप PPF में निवेश करना चाहते हैं, तो आपको हर महीने की 5 तारीख से पहले डिपॉजिट करना चाहिए. ऐसा इसलिए है क्योंकि, ब्याज की गणना पांचवें और महीने के आखिरी में बैलेंस पर गणना की जाता है.
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05:49 PM IST